बरेली। पांच हजार रुपये के लिए जरी कारीगर को गोली मारकर घायल करने के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा। कोर्ट ने जुर्माने की राशि का पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश दिया है।
कैंट थाने के ठिरिया निजावत खां के वार्ड नंबर 11 निवासी गुलशेर खां ने 15 नवंबर 2009 को वार्ड नंबर पांच निवासी नईम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुलशेर खां के अनुसार उनके बेटे अफजाल खां और मुर्तजा खां कस्बे के ही शमशुल खां के मकान में जरी का काम करते थे। 15 नवंबर 2009 को सुबह 10 बजे मोहल्ले के अजय ने उनके बेटे अफजाल को यह कहते हुए बाहर बुलाया कि उसे नईम बुला रहा है।
अफजाल बाहर आया तो नईम ने देशी पौनिया से गोली मार दी। गोली उसकी पीठ में लगी। मुतर्जा खां ने पड़ोसियों के सहयोग से भाई अफजाल को अस्पताल पहुंचाया। अलग-अलग अस्पतालों में 45 दिन इलाज के बाद अफजाल की जान बची।
विवेचना के बाद पुलिस ने 13 जून 2011 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन की ओर से 11 गवाह और 15 साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने बचाव और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद नईम को कातिलाना हमले का दोषी मानते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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एडिशनल पुलिस कमिश्नर पर हमले के मामले में बहस 13 को
अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी, बचाव पक्ष अब तक पेश कर चुका छह गवाह
बरेली। वर्तमान में गाजियाबाद में एडिशनल पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात डीआईजी रैंक की अधिकारी कल्पना सक्सेना पर वर्ष 2010 में हुए कातिलाना हमले के मामले में बहस 13 फरवरी को होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और गवाह पेश किए जा चुके हैं। बचाव पक्ष भी 14 में से छह गवाह पेश कर चुका है। सुनवाई स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन में चल रही है।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर पर हमले में तीन सिपाहियों समेत चार आरोपी हैं। बरेली में बतौर एसपी ट्रैफिक तैनाती के दौरान उन पर दो सितंबर 2010 की शाम हाईवे पर नकटिया के पास सिपाही रविंद्र, मनोज कुमार और रविंद्र सिंह समेत चार लोगों ने कातिलाना हमला किया था। एसपी ट्रैफिक ने सिपाहियों को वाहनों से अवैध वसूली करते पकड़ लिया था।
इसके बाद सिपाहियों ने ट्रक से कुचलकर उनकी हत्या करने की कोशिश की थी। इसमें वह गंभीर घायल हो गई थीं। कल्पना सक्सेना ने चारों आरोपियों के खिलाफ कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में सोमवार को बहस होनी थी, लेकिन कोर्ट ने अब 13 फरवरी की तारीख लगा दी है। संवाद