बरेली। नया मेडिकल स्टोर खोलना अब और महंगा हो गया है। एक अप्रैल से रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण का शुल्क दस फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव है। ऑनलाइन रजिस्ट्र्रेशन भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में एक फार्मासिस्ट सिर्फ एक ही दुकान के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेगा।
केंद्र सरकार की ओर से ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट 1940 में बदलाव के चलते नई दवा की दुकान खोलने पर अब 30 हजार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। पहले यह शुल्क सिर्फ तीन हजार रुपये था। पांच साल पहले ही यह शुल्क पांच सौ रुपये से तीन हजार रुपये किए गए थे। अब खुदरा दवा बेचने वाले कारोबारियों को हर पांच साल बाद नवीनीक रण के लिए तीस हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि इसका विरोध शुरू हो गया है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से धोखाधड़ी पर नकेल
नया मेडिकल स्टोर खोलना हो या फिर पुरानी दुकान का नवीनीकरण सब ऑनलाइन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होने से अब एक फार्मासिस्ट कई दुकानों में पंजीकरण नहीं करा सकता है। कंप्यूटर एक फार्मासिस्ट के नाम और फार्मासिस्ट काउंसिल के नंबर को दूसरे दुकान के पंजीकरण में स्वीकार नहीं करेगा।
फार्मासिस्ट की बढ़ेगी मांग
जिले में अभी फार्मासिस्टों की संख्या भले ही पांच हजार से अधिक हो, लेकिन खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में जो फार्मासिस्ट दुकान के लिए रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या 1200 है जबकि दुकान दो हजार से अधिक है। बताया जा रहा है कि अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नियम का पालन हुआ तो फार्मासिस्ट की मांग बढ़ेगी।
कोट
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रोपराइटर को अधिक फार्मासिस्ट रखने पड़ रहे हैं, इससे उनकी मांग बढ़ी है। वहीं रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाने का विरोध भी चल रहा है। आने वाले दिनों में मेडिकल स्टोर चलाना महंगा साबित हो रहा है। सबसे ज्यादा समस्या गांव में होगी।
दुर्गेश खटवानी, अध्यक्ष महानगर कैमिस्ट एसोसिएशन बरेली