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मूक बधिर महिला से दुष्कर्म करने पर उम्र कैद

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बरेली। मूक बधिर महिला से दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई ।
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फरीदपुर में हुई घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पति ने 21 नवंबर वर्ष 2015 को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि 20 नवंबर को उसकी 55 वर्षीय मूकबधिर पत्नी किसी काम से घर से बाहर गई थी। काफी देर बाद घबराई हुई लौटी तो उसके कपडे़ मिट्टी से सने और बाल बिखरे हुए थे। इशारों में उसने दुष्कर्म की बात बताई और पति-बेटे को आरोपी पप्पू के घर के बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। आरोपी ने इन लोगों को धमकाया कि अगर कोई रिपोर्ट लिखाने गया तो पीड़िता और उसके परिवार को जान से मार देगा। गवाही के दौरान पीड़िता का बयान संकेत भाषा विशेषज्ञ श्रवण कुमार की मदद से लिखा गया। अदालत ने पप्पू को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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