लोगों को अकारण बाजार आने से रोकती पुलिस।
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
पुलिस के मुताबिक, कार में दो और बाइक-स्कूटी पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाने की अनुमति
बरेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बाद नई गाइड लाइन के अधिकतर नियम पूर्व की भांति ही रखे गए हैं। खासकर घर से बाहर निकलते समय आपके पास इसकी कोई ठोस वजह होनी चाहिए। ऐसा न होने पर पुलिस आपकी खबर भी ले सकती है। मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई अन्य इमरजेंसी होने पर ही लोग घर से बाहर निकल सकेंगे। पुलिस के पूछने पर उन्हें इसकी जानकारी प्रमाण के साथ देनी होगी।
नए दिशा निर्देश के अनुसार, सड़क पर वाहन चलाते समय हेलमेट और मास्क आवश्यक होगा। वहीं, पब्लिक प्लेस पर भी काम करते समय मास्क अनिवार्य रहेगा। इस दौरान सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखना होगा। कार में पहले की तरह दो लोगों के ही चलने की अनुमति होगी। इस दौरान बिना मास्क पकड़े जाने पर पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। वहीं बाइक व स्कूटी पर एक ही आदमी के चलने की अनुमति होगी। किसी भी संस्थान में पांच लोगों से अधिक लोग एकसाथ नहीं जुट पाएंगे। शादी या अंतिम संस्कार जैसे मामलों में भी प्रशासन की मंजूरी लेनी होगी।