फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bareilly News: नए वक्फ कानून से वक्फ संपत्तियां रहेंगी सुरक्षित, मुतवल्लियों का खुलेगा खेल

Sat, 05 Apr 2025 02:49 AM IST
बरेली ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

वक्फ पर नए कानून को लेकर कुछ पीड़ितों का कहना है कि उन्हें न्याय की उम्मीद बंधी है। इससे वक्फ संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी और मुतवल्लियों के खेल का खुलासा होगा। 
विज्ञापन
Waqf Board - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

डीएम को वक्फ संपत्तियों के सर्वे का अधिकार मिल गया है। अब तक सर्वे कमिश्नर के रूप में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सर्वेक्षण करते थे। कई बार न्याय नहीं हो पाता था। ऐसे मामले शासन तक गूंजते रहे हैं। नए कानून के बाद कुछ पीड़ितों का कहना है कि उन्हें न्याय की उम्मीद बंधी है। इससे वक्फ संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी और मुतवल्लियों के खेल का खुलासा होगा। 

विज्ञापन


बरेली के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही ने कहा कि नए कानून से कई बदलाव होंगे। हालांकि, इस संबंध में अभी शासन से कोई गाइड लाइन नहीं मिली है। जो निर्देश मिलेंगे, उसी के अनुरूप कार्रवाई होगी।

बार-बार शिकायत की, पर नहीं हुई कार्रवाई 
शिया वक्फ बोर्ड में पंजीकृत संपत्ति पर स्वालेनगर के निकट बनी मार्केट के दुकानदार अब्दुल अजीज, रुबीन हसीन, दिलशाद अली, जिया मेंहदी आदि को मार्च 2023 से किराये की रसीद नहीं दी जा रही है। दुकानदारों ने दो माह पहले सीएम के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की थी। 
विज्ञापन


जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने 13 फरवरी को उप्र शिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को मामला संदर्भित किया था। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ताओं में शामिल अजहर अब्बास नकवी ने बताया कि अब नया कानून आने के बाद इंसाफ की उम्मीद बंधी है। 

विज्ञापन

शासन तक गूंजते रहे हैं मामले
शिया समुदाय की कुछ वक्फ संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने के मामले शासन तक गूंजते रहे हैं। शिया आसफी शाही जामा मस्जिद के इमाम-ए-जुमा शमशुल हसन खां के पत्र का हवाला देते हुए वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने पत्र लिखा था। कई मामले पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के संज्ञान में भी लाए गए हैं। 

वक्फ अधिनियम 1995 में वक्फ घोषित सरकारी संपत्तियों के मामले में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। जिन सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है, अब उनका वक्फ संबंधी दर्जा खत्म होना है। जिलाधिकारी ऐसे मामलों को सुलझाएंगे।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें