बरेली। तहसील सदर में फर्जी वोट बीएलओ पर पिस्टल तानने वाले सपा नेता विजेंद्र सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। इसके बाद भी विजेंद्र सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
26 सितंबर को बीएलओ आदिवीर पर तहसील परिसर में थाना बिथरी चैनपुर के सारीपुर गांव निवासी सपा नेता विजेंद्र सिंह ने लाइसेंसी पिस्टल तान दी थी। बीएलओ का आरोप था कि वह उससे फर्जी वोट बनवाना चाहते थे। विरोध करने पर उन्होंने उसे धमकाने के लिए पिस्टल तानी थी। पुलिस ने अगले दिन मामले में विजेंद्र सिंह उनके साथी मुकेश कुमार, अर्जुन सिंह और रविंद्र सिंह के खिलाफ बीएलओ की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा लिखकर कार्रवाई कर रही है। पुलिस के दबाव की वजह से विजेंद्र सिंह ने पिस्टल जमा करा दी है। लाइसेंस निरस्त किए जाने के लिए पुलिस ने डीएम को रिपोर्ट भी भेज दी है। विवेचक ने विजेंद्र सिंह और उनके साथियों के कोर्ट से वारंट जारी करने के लिए प्रार्थना की थी। कोर्ट ने चारो आरोपियों के वारंट जारी कर दिए हैं। सीओ सिटी मुकुल द्विवेदी ने बताया कि आरोपियों के हाजिर न होने पर उनकी कुर्की की कार्रवाई शुरू करा दी जाएगी।