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Bareilly News: बरेली मंडल के चारों जिलों के लिए उपयोगी, ड्रग तस्करों पर चला हंटर, 330 तस्कर भेजे जेल

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डीआईजी के निर्देश पर रेंज के चारों जिलों में ड्रग तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। 15 अक्तूबर से 15 अप्रैल तक छह महीने चलाए गए अभियान का ब्योरा डीआईजी ने जारी किया। उन्होंने बताया कि 204 रिपोर्ट दर्ज कर 330 तस्करों को गिरफ्तार किया, इन्हें कोर्ट ने जेल भेज दिया।
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डीआईजी अजय साहनी ने बताया कि छह महीने में गैंगस्टर की सात रिपोर्ट दर्ज कर 27 तस्करों पर कार्रवाई की गई। नौ माफिया को चिह्नित किया गया। 10 गिरोह पंजीकृत कर 35 सदस्यों को चिह्नित किया गया। 32 ड्रग तस्करों की हिस्ट्रीशीट खोली गई। अभियान के दौरान 701.5 किलो मादक पदार्थ बरामद किया गया। रेंज में तस्करों की 66 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई। तस्करों के नेटवर्क के बारे में जांच की जा रही है।

बरेली के सात तस्कर माफिया घोषित, 29 की खोली हिस्ट्रीशीट
बरेली के सात तस्करों को पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया। 29 तस्करों की हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी की जा रही है। गैंगस्टर की छह रिपोर्ट दर्ज कर 29 तस्करों पर कार्रवाई की गई। फतेहगंज पश्चिमी के अकरम, आसिफ, जावेद, राशिद, उस्मान, बारादरी के अफजाल, सीबीगंज के हारुन को माफिया घोषित किया गया है। सिरौली के बजरुल कमर, अलीगंज के महिपाल, आंवला के संजय यादव, फतेहगंज पश्चिमी के अकरम, भमोरा के वीरेंद्र और बदायूं जिले में बिनावर के जतन कश्यप के गिरोह पंजीकृत किए गए। इनमें शामिल 24 सदस्यों को भी पंजीकृत किया गया। माफिया अकरम पर पिट की कार्रवाई भी की गई।
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बदायूं में दो तस्कर माफिया घोषित, चार गैंग पंजीकृत
बदायूं में दो तस्करों को माफिया घोषित किया गया और चार गैंग पंजीकृत कर 11 सदस्यों को पंजीकृत किया गया। बदायूं में गैंगस्टर की एक रिपोर्ट दर्ज कर तीन तस्करों पर कार्रवाई की गई। तीन की हिस्ट्रीशीट खोली गई। बदायूं कोतवाली के मोहल्ला खंडसारी निवासी भूरा उर्फ भूरे और जीशान को माफिया घोषित किया गया। बदायूं के थाना अलापुर में आसपुर निवासी आलिम, कोतवाली के मोहल्ला खंडसारी निवासी जीशान, दातागंज के आनंदापुर निवासी लालाराम और दातागंज के फिरोजपुर बझा निवासी अनिल कुमार के गैंग पंजीकृत किए हैं।


वर्जन
रेंज में बरेली और बदायूं जिलों की पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को निर्देश दिए हैं कि तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त कर उन पर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, हिस्ट्रीशीट खोलने, गैंग पंजीकरण और माफिया घोषित करने की कार्रवाई हो। पिट और सफेमा के तहत भी कार्रवाई की जाए। - अजय साहनी, डीआईजी
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