पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट के दोषी को उम्रकैद
बरेली के स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट के दोषी सिरौली थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी खुशीराम को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।
सिरौली थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे बाहर रहकर नौकरी करते हैं। गांव के घर में वह उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी रहती है। एक दिसंबर 2021 की शाम सात बजे बेटी घर में अकेली थी।
मौका पाकर गांव का ही खुशीराम घर में घुस आया। वह बेटी को घर से उठाकर ले गया और जंगल में उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
जांच के बाद पुलिस ने खुशीराम के खिलाफ अपहरण, एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाह व साक्ष्य पेश किए गए। अभियोजन की मजबूत पैरवी और पीड़िता के बयान सजा का आधार बने। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खुशीराम को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।