बरेली। गैर इरादतन हत्या के दोषी दो लोगाें को अपर सत्र न्यायाधीश राकेश त्रिपाठी की अदालत ने छह-छह साल कैद की सजा सुनाई है।
बहेड़ी थाना क्षेत्र के करन सिंह ने नौ फरवरी 2011 को इसकी जुबानी सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि गांव के दीनदयाल, महेशपाल, चंद्रपाल व नंदराम खेत मे लगे यूकेलिप्टस के पेड़ों को उखाड़ने को लेकर शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहे थे। वादी ने मना किया तो आरोपियों ने लाठी-डंडों से उनके कुनबे की पिटाई कर दी। घटना में आई चोटों के कारण करन की मां प्रेमवती की मौत हो गई। अभियुक्त महेश पाल, चंद्र पाल व नंदराम के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया। अभियुक्त महेशपाल की दौरान मुकदमा मौत हो गई।
अभियोजन की ओर से सरकारी वकील अनूप कोहरवाल ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त चंद्रपाल व नंदराम को दोषी ठहराते हुए छह-छह साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।