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Bareilly News: शीरान रजा को बीस दिन का अल्टीमेटम

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बरेली। भरण-पोषण के मामले में भुगतान के लिए न्यायालय ने शीरान रजा को इस बार बीस दिन का अल्टीमेटम दिया है। निदा खान ने पति शीरान रजा और ससुराल वालों के खिलाफ 2024 में भरण-पोषण का वाद दायर किया था। न्यायालय ने भरण-पोषण, एकमुश्त प्रतिकर और दहेज लौटाने का आदेश दिया था। शीरान की ओर से 23.88 लाख का भुगतान कर दिया गया था। 5.62 लाख रुपये बकाया रह गए थे। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने भुगतान के लिए रिकवरी वारंटी जारी किया था। बाद में इसी न्यायालय ने रिकवरी वारंट पर रोक लगाई थी। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने शीरान रजा को बकाया भुगतान के लिए बीस दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बरेली। नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। बिथरी चैनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए वादी ने बताया था कि छह जुलाई को उसकी नाबालिग बहन घर पर अकेली थी। तभी रात में तसलीम अपने रिश्तेदार के साथ घर आया और उसकी नाबालिग बहन को फुसलाकर ले गया। जब वह घर पहुंचा तो बहन ने तसलीम पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। इस पर बिथरी चैनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। तसलीम की तरफ से पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नरेंद्र प्रकाश के यहां जमानत याचिका दाखिल की गई थी। न्यायालय ने तसलीम की याचिका खारिज कर दी।
गोकशी के तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
बरेली। गोतस्करी के तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। 27 जुलाई को भोजीपुरा इलाके में बाइक सवार संरक्षित पशु का मांस लेकर भीकमपुर की तरफ जा रहे थे। पुलिस के पीछा करने पर वे अलीनगर की तरफ मुड़कर भागने लगे और मांस से भरा थैला सड़क पर फेंक दिया। इसके बाद बाइक छोड़कर भाग गए। पुलिस ने बाइक सवार की पहचान अफजाल के रूप मे की थी। गांववालों ने पुलिस को बताया कि अफजाल अपने साथी लईक उर्फ कालिया और सलमान के साथ मिलकर जंगल में पशुओं को काटकर मांस बेच देता है। भोजीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अफजाल, लईक उर्फ कालिया और सलमान ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे सात की अदालत में पेश किया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। लईक और अफजाल पर पहले से गोकशी के मामले दर्ज हैं।
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नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने के आरोपी ने किया आत्मसमर्पण
बरेली। नौकरी दिलाने के नाम पर किसान से 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी हरिओम पाराशरी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। हरिओम व उसके साथियों के खिलाफ कासगंज निवासी राजपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हरिओम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति कराने का दावा किया था। उसने बताया था कि उसके रिश्तेदार रवींद्रनाथ ओझा चयन समिति के अध्यक्ष हैं। राजपाल को इलाहाबाद बुलाया गया, जहां उसकी मुलाकात रवींद्रनाथ ओझा से हुई। कैंट थाना प्रभारी संजय धीर की जांच में सामने आया कि हरिओम पाराशरी के खिलाफ पहले भी कासगंज व अन्य जिलों में कई लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी के मामले दर्ज हैं। कैंट थाना पुलिस अब हरिओम को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।
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