बरेली। छह साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या एक पॉक्सो) रामानंद ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
भमौरा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि 16 अप्रैल 2016 को उसकी छह वर्षीय बेटी पानी पीने नल पर गई थी। वहां से पप्पू उसे बहला-फुसलाकर अपने घर के अंदर ले गया और उसके कपड़े उतारकर अश्लील हरकतें करने लगा। बच्ची रोने लगी तो आवाज सुनकर उसका भाई मौके पर पहुंच गया। इस पर पप्पू घर पर ताला डालकर भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 17 अप्रैल 2016 को पप्पू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। नौ सितंबर 2016 को आरोपपत्र दाखिल किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पप्पू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। संवाद