बरेली। उप्र दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के तहत जिले के नगर निकायों में साप्ताहिक बंदी के दिन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह जानकारी डीएम अविनाश सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में नगर निगम एवं कैंटोनमेंट बोर्ड, नगर पालिका परिषद आंवला, बहेड़ी, नवाबगंज, मीरगंज और नगर पंचायत सेंथल, रिठौरा, धौराटांडा, रिछा, फतेहगंज पश्चिमी, शाही, शेरगढ़, शीशगढ़, सिरौली, ठिरिया निजावत खां, फतेहगंज पूर्वी में स्थित दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए साप्ताहिक बंदी का दिन पूर्ववत रखा गया है, जो वर्ष 2026 में भी यथावत प्रभावी रहेगा।