शेरगढ़। ऋण न चुकाने के कारण न्यायालय के आदेश पर कस्बे में एक व्यक्ति की दुकान को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने पुलिस की मौजूदगी में सील कर दिया। शीशगढ़ निवासी फिरोज ने ग्रहेम हाऊसिंग फाइनेंस कंपनी से दो साल पहले 17 नवंबर को 20 लाख रुपये का ऋण शेरगढ़ में दुकान निर्माण कराने के लिए लिया था। इसमें दुकानदार ने अपनी संपत्ति को बंधक के तौर पर रखा था। उसके बाद उसे ऋण को मासिक किश्त के हिसाब से देना था, लेकिन कुछ अदा करने के बाद आगे की किश्तें जमा नहीं कराईं। जब उक्त ऋण का ब्याज सहित 22 लाख 28 हजार रुपये बकाया हो गया।
इसके बाद फाइनेंस कंपनी ने पिछले साल नौ दिसंबर को न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट में वाद दायर किया। 13 जून को न्यायालय ने आदेश किया। इसके बाद बुधवार को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने पुलिस की मौजूदगी में नोटिस चस्पा कर दुकान को सील कर दिया।
इस मौके पर मनोज कुमार लीगल मैनेजर, कलक्शन मैनेजर अशोक कुमार आदि समेत उपस्थित रहे। संवाद