मौलाना और गुर्गों की हाईकोर्ट से भी खारिज हो रहीं जमानत अर्जियां
मौलाना तौकीर रजा इन दिनों फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। उसके करीबी व बवाल के जिम्मेदार माने जा रहे पार्टी नेता बरेली जिला जेल में बंद हैं। भीड़ में शामिल आरोपियों को तो स्थानीय कोर्ट से भी जमानत मिल जा रही है, लेकिन तौकीर समेत जिन प्रमुख लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई है, उनकी जमानत अर्जियां हाईकोर्ट से भी खारिज हो रही हैं। बताया जा रहा है कि तौकीर की हाईकोर्ट से तीन मामलों में जमानत अर्जी खारिज हुई है। फरहत, सैलानी निवासी मुस्तफा, सूफी टोला के यूसुफ समेत 10 आरोपियों की जमानत अर्जियां भी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी हैं।
इनामियों समेत 28 आरोपी पकड़ से बाहर
मामले में इनामियों समेत 28 नामजद आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। सैकड़ों अज्ञात आरोपियों की पहचान को लेकर विवेचना दूसरे पार्ट में जारी है। तकनीकी रूप से समृद्ध विवेचना की वजह से हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज हो रही हैं।
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस विवेचना के सभी बिंदुओं पर काम करते हुए कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दे रही है। फॉरेंसिक लैब से आई रिपोर्ट में पेट्रोल व एसिड मिलने की पुष्टि हुई है। इससे साबित हो रहा है कि पुलिस पर सुनियोजित हमला किया गया था। बैलिस्टिक रिपोर्ट आनी शेष है, उसे भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए पुलिस पैरवी करेगी।