बरेली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने घर में घुसकर चोरी के मामले में दोषी को चार साल 10 माह कैद और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इज्जतनगर थाने में अगस्त, सन 1920 में अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया गया था। विवेचना के दौरान थाना सीबीगंज की काशीराम कॉलोनी निवासी धर्मवीर का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद धर्मवीर को चोरी का दोषी पाया और कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद