बरेली। पंद्रह साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले दो सगे भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दस साल कैद की सजा सुनाई है।
आंवला क्षेत्र में घटी घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि 13 जून वर्ष 2014 को बीहट के रहने वाले गुड्डू और राजेंद्र उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गए। बेटी ने फोन से दो बार बात करने की कोशिश भी की मगर फोन काट दिया गया। बेटी के बारे में पूछने पर राजेंद्र की ओर से गोली मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लड़की को बरामद किया तो उसने दुष्कर्म का आरोप लगाया। विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ दुष्कर्म के अलावा कई धाराओं में चार्जशीट लगाई गई। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने कुल आठ गवाह पेश किए। कोर्ट ने गुड्डू और राजेंद्र को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।