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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल कैद

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बरेली। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। उसके अपहरण में सहयोग करने वाली महिला को भी पांच साल कैद की सजा दी गई है। कोर्ट ने एक अभियुक्त को आरोपों से बरी कर दिया। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ ने किया।
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घटना थाना सीबीगंज की है। इसकी रिपोर्ट पीड़ित किशोरी के पिता ने 28 अगस्त, 2016 को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 14 वर्षीय किशोरी कारचोबी का काम सीख रही थी। उसका 26 अगस्त, 2016 की रात में हरेंद्र ने चंदपुर काजियान की रेखा, इमरान, मनीषा और सुमित की मदद से अपहरण कर लिया और फिर दुष्कर्म किया। विवेचना में पुलिस ने रेखा और इमरान की नामजदगी झूठी पाई। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त सुमित को उस पर लगे आरोपों से बरी कर दिया, जबकि मनीषा को पांच साल और हरेंद्र को दस साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा 26 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माने की रकम पीड़ित किशोरी को देने का आदेश दिया।
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