वोट डालने के लिए पहचानपत्र जरूरी
बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत मतदान के दौरान मतदाता को अपनी पहचान साबित करनी होगी। वोटर कार्ड न होने पर अन्य 10 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
अपर आयुक्त (प्रशासन) एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रीति जायसवाल के मुताबिक, मतदाता पहचानपत्र के विकल्प के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट मान्य होंगे। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, निजी औद्योगिक संस्थान से जारी सेवा पहचानपत्र दिखाया जा सकता है। सांसदों, विधायकों, पार्षदों को जारी सरकारी पहचानपत्र, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के शैक्षिक संस्थान से जारी सेवा पहचानपत्र, विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाणपत्र भी मान्य होगा। दिव्यांग मतदाता सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाणपत्र या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूडीआईडी कार्ड प्रस्तुत कर सकते हैं।