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Bareilly News: दुर्घटना में छात्र की मौत, रोडवेज बस चालक को 40 दिन की कैद

Thu, 01 Oct 2026 01:01 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
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बरेली। रोडवेज बस की टक्कर से छात्र की मौत के मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार उपाध्याय ने बस चालक तस्लीम को 40 दिन की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने सुनवाई के दौरान अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
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हर्षित पंत ने सीबीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 मई 2018 को वह अपने दोस्त गौरव के साथ बाइक से जा रहा था। इसी दौरान उसके भाई आयुष की मोबाइल पर कॉल आई कि उसे पूजा का सामान खरीदने के लिए कुछ रुपये चाहिए। वह मंदिर के पास इंतजार कर रहा था। रास्ते में उसका विशाल मिल गया। उसने बाइक से कुछ आगे छोड़ने को कहा, रास्ते में राजकीय पॉलीटेक्निक के पास रोडवेज की बस (यूपी 25 एबी 0875) ने उन लोगों को टक्कर मार दी।
हादसे में उसके दोस्त विशाल की मौत हो गई। सौरभ साहू, आयुष और एक राहगीर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने चालक को पकड़ लिया। सुनवाई के दौरान बस चालक ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत दोषी को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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जानलेवा हमले में तीन दोषियों को 10-10 साल की कैद
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-एक) ने जानलेवा हमले में दोषी बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव जोखनपुर निवासी सिराज, इमरान और इकरार को 10-10 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को छह-छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
जोखनपुर निवासी यासीन ने बहेड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही सिराज, इमरान और इकरार चुनावों को लेकर उससे रंजिश रखते थे। 17 नवंबर 2010 को दोपहर दो बजे वह और शमीम, छोटे, अखलाख और तफरीश मदरसे के पास खड़े थे। इसी दौरान मदरसे की छत पर सिराज, इमरान और इकरार दिखे।
तीनों गालियां देने लगे। विरोध करने पर तीनों ने फायरिंग कर दी। इससे नीचे खड़े सभी लोग घायल हो गए। जांच के बाद पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए। गवाही और मेडिकल जांच रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सिराज, इमरान और इकरार को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

ठगी और दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत नहीं
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर एक लाख रुपये ठगने और युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी बागपत के थाना खेकरा के गांव रामपुर पट्टी निवासी प्रवीन कश्यप की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
एक युवती ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी फेसबुक के जरिये प्रवीन कश्यप से जान-पहचान हुई। उसने खुद को पुलिस विभाग में कार्यरत बताया। यह भी कहा कि बरेली में उसकी रिश्तेदारी है, जहां उसका आना-जाना रहता है। भरोसा बढ़ने पर दोनों के बीच मोबाइल कॉल पर बात शुरू हो गई।
आरोपी 2025 में उससे मिलने बरेली आया। उसने पुलिस में नौकरी लगवाने का भरोसा दिया और पांच लाख रुपये खर्च बताया। इसके बाद वह उसे बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव पहाड़गंज स्थित अपनी रिश्तेदारी में ले गया। झांसे में आकर उसने आरोपी को एक लाख रुपये दे दिए। इसके बाद प्रवीन ने उसे नशा देकर कई बार दुष्कर्म किया। वीडियो बना लिया।
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