सार्वजनिक स्थल पर एक साथ पांच लोग मिले तो होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने बताया कि डीएम के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू की गई है। इसलिए जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जन सभा, शोभायात्रा, जागरण आदि किसी भी प्रकार का कार्यक्रम पुलिस प्रशासन की बिना अनुमति के आयोजित नहीं होंगे। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।