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स्मार्ट शहर चाहिए और टैक्स दे नहीं रहे

Tue, 10 May 2016 01:48 AM IST
ब्ययूराो, अमर उजाला बरेली।
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करदाताओं को 15 मई तक टैक्स अदा करने पर 15 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम बोर्ड ने जब इस आशय का प्रस्ताव पिछले महीने पारित किया था तो इसका उद्देश्य ज्यादा कर वसूली के साथ इमानदार करदाताओं को छूट देकर जल्दी टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना था। छूट मिलने के बाद भी लोगों ने रुचि नहीं दिखाई। 24 दिन बीतने के बाद 1.42 लाख में से मात्र 3500 करदाताओं ने टैक्स चुकाया।  
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दो साल पहले तक नगर निगम की अधिकांश टैक्स वसूली क्लोजिंग वर्ष के फरवरी और मार्च में होती थी। वर्ष 2015-16 में प्रथम तीन महीने में कर वसूली बढ़ाने के लिए नगर निगम ने साल के प्रथम तीन महीने तक टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को 10 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया। वर्ष 2016-17 में नगर निगम बोर्ड ने पहले एक महीने तक (16 अप्रैल से 15 मई तक) आवासीय और व्यवसायिक कर जमा करने वाले करदाताओं को 15 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव पारित किया। शहर में 1.42 लाख करदाताओं में मात्र 3500  करदाताओं ने ही टैक्स जमा करके छूट का फायदा उठाया है। इनमें भी अधिकांश करदाता आवासीय हैं। छूट की अवधि में छह दिन पहले तक मात्र 82 लाख की कर वसूली हो पाई। 10 हजार से ज्यादा व्यवसायिक करदाता छूट लेकर भी टैक्स चुकाने में अपना नुकसान समझ रहे हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी के सर्वे में चिह्नित 60 हजार नए करदाता टैक्स अदा करने में रुचि नहीं दिखा रहे। हजारों करदाताओं को टैक्स की डबल डिमांड भेज दी गई। इससे भी कर वसूली लक्ष्य से कम हुई। 
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करदाता नगर निगम में आकर अपना टैक्स चुकायें और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। 15 मई तक टैक्स जमा करने वाले करदाता 15 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद छूट नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि छूट का फायदा अधिक से अधिक करदाताओं को मिले।
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- ईश शक्ति कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त 
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