बरेली। स्मैक तस्करी की आरोपी महिला हफीजन की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट प्रण विजय सिंह ने खारिज कर दी।
बारादरी पुलिस ने सात जुलाई 2021 को राजू और मुन्ना को सेटेलाइट के पास से गिरफ्तार किया था। इनके पास से स्मैक बरामद हुई थी। पूछताछ में इन लोगों ने बताया था कि स्मैक उनके घर पर रखी हुई है। पुलिस ने जब घर पर छापा मारा तो वहां से एक महिला तेजी से भाग गई, जिसका नाम दोनों ने हफीजन बताया था। घर से 40 लाख रुपये और एक किलो स्मैक बरामद हुई। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि वह हफीजन के साथ मिलकर स्मैक का धंधा करते हैं। 21 जनवरी 2022 को हफीजन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अभियुक्त की ओर से जमानत अर्जी लगाई गई, जिसका सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने विरोध किया। सुनवाई के बद कोर्ट ने हफीजन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद