शाहजहांपुर। अफीम की तस्करी के तीन दोषियों को अदालत ने छह-छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
मिर्जापुर थाने के प्रभारी निरीक्षक सीपी त्रिवेदी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 23 जून 2018 को गश्त के दौरान नूरपुर तरसौरा गांव के पास एक बाइक पर तीन और दो बाइकों पर आ रहे दो-दो व्यक्तियोें को रुकने का इशारा किया तो वे भागने लगे। पुलिस ने एक बाइक पर सवार तीन लोगों को पकड़ लिया। उनके पास से तमंचा-चाकू और अफीम भी बरामद हुई थी। आरोपियों ने अपने नाम संजीव कुमार शर्मा उर्फ लल्लाबाबू, हंसराज उर्फ हंसू निवासी भिटारा, थाना फतेहगंज पूर्वी, बरेली और ब्रजकिशोर उर्फ बिगाडू निवासी बरिगवां, फतेहगंज पूर्वी, बरेली बताया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचना कर आरोपपत्र अदालत भेजा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शिवकुमार-तृतीय ने संजीव, हंसराज और ब्रजकिशोर को छह-छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। संवाद