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आज से शिफ्टवार खुलेंगी दुकानें

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शाहजहांपुर। कोरोना संक्रमण को देखते बाजारों में हो रही भीड़ और व्यापारी संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने महानगर समेत जनपद के सभी नगरीय क्षेत्रों में शिफ्टवार बाजार खोलने की पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है। नई व्यवस्था में मंगलवार से शोरूम और दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक तीन शिफ्टों में खुलेंगी।
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लॉकडाउन में रियायतें मिलने के बाद शुरुआत में बाजार में शिफ्टवार दुकानें खोलने की व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन व्यापारी संगठनों ने कारोबार के लिए समय बहुत कम मिलने का हवाला देते हुए पूरे दिन दुकानें खोलने की व्यवस्था लागू करने की मांग की थी। पांच जून को सप्ताह में तीन-तीन दिन कारोबार के लिए विभिन्न व्यवसायों को दिए जाने लगे। इस पर व्यापार संगठन ने नाखुशी जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि व्यापार के लिए माह में सिर्फ 12 पर्याप्त नही हैं क्योंकि रविवार साप्ताहिक बंदी दिवस घोषित किया गया था।
देर रात डीएम के स्तर से जारी आदेश के अनुसार पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ऑटो पार्ट्स, मशीनरी हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयरन स्टोर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, फोटोग्राफी, शीशे की दुकानें, सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री के प्रतिष्ठान खुलेंगे। इसी शिफ्ट में सभी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में आभूषण की दुकानें खोलने की अनुमति होगी।
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दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2:30 बजे से रात 8 बजे तक रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकानें, जूता चप्पल, फर्नीचर, टेलरिंग शॉप, लांड्री, मोबाइल, गिफ्ट, खेलकूद, विसातखाना, कास्मेटिक, क्रॉकरी और प्लास्टिक की दुकानों सहित महानगर क्षेत्र में आभूषण की दुकानें खुलेगीं।
तीसरी शिफ्ट में सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक दूध/ मिठाई, नमकीन/समोस, सब्जी, फल, सैलून, ब्यूटीपार्लर, फूल माला, खाद/बीज, पेस्टिसाइट, कृषि उपकरण, वर्कशॉप, टेंट हाउस, बर्फ फैक्ट्ररी, जनसेवा केंद्र , पान मसाला, तंबाकू/बीड़ी/सिगरेट, ऑटो शोरूम, चश्मो की दुकानें, प्रिंटिंग प्रेस, कोरियर प्रतिष्ठान शामिल किए गए हैं। डीएम ने बताया कि पूरे जनपद में रविवार को साप्ताहिक बंदी पूर्ववत लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि मंडियों और बाजारों में किराना की दुकानों के समय में कोई बदलाव नही किया गया है। डीएम के अनुसार मेडिकल स्टोर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिदिन खुलेंगे। अतिरिक्त समय के लिए आपात स्थिति में एसडीएम की अनुमति से खोले जा सकेंगे।
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