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रात में एक घंटा ज्यादा खुल सकेंगी दुकानें बाजार के रोस्टर में कोई बदलाव नहीं

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बाजार में लगी भीड़। - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
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अब रात में 8:30 बजे के बजाय 9:30 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति
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कर्फ्यू में भी ढील, अब रात 10 से सुबह पांच बजे तक आवाजाही पर रोक

बरेली। एक जुलाई से लागू हो रहे अनलॉक-टू में कारोबारियों को रात में एक घंटा ज्यादा दुकानें खोलने की राहत दी गई है। हालांकि बाजार मौजूदा रोस्टर से ही खुलेंगे। डीएम का कहना है कि कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर दुकानों को खोलने के लिए अभी मौजूदा रोस्टर ही उपयुक्त है। रात के कर्फ्यू में भी थोड़ी ढील दी गई है। अब रात नौ से सुबह छह के बजाय रात दस से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
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अनलॉक-वन में एक जून से डीएम नितीश कुमार ने हफ्ते में दिन के आधार पर अलग-अलग कारोबार की दुकानें खोलने का रोस्टर लागू कराया था, लेकिन बाद में बाजार में भीड़ बढ़ने और कई जगह जाम के हालात पैदा होने पर आठ जून ने दिशा के आधार पर दुकानें खोलने का रोस्टर लागू कर दिया गया। इससे बाजारों में भीड़ नियंत्रित करने में मदद मिली। यह रोस्टर 30 जून तक ही लागू होना था, लेकिन मंगलवार शाम को शासन की ओर से अनलॉक-टू की नई एडवाइजरी मिलने के बाद डीएम नितीश कुमार ने व्यापारियों को राहत देने के लिए रात में एक घंटा ज्यादा दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। वर्तमान रोस्टर में रात नौ से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू का समय तय था, लेकिन एक से 31 जुलाई तक लागू हो रहे अनलॉक-टू में रात में कर्फ्यू का समय रात दस से सुुबह पांच बजे तक कर दिया गया है। डीएम का कहना है कि पहले रात में कर्फ्यू का समय नौ बजे से था, इसलिए दुकानें रात 8.30 बजे बंद करने का समय तय किया गया था। अब कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से हो गया है, इसलिए दुकानों को अब एक घंटा ज्यादा 9.30 बजे तक खोला जा सकेगा। बाकी दिशा के आधार पर दुकानों के खुलने का रोस्टर अभी लागू रहेगा।

अभी केवल ऑनलाइन ही होगी पढ़ाई

अनलॉक-टू में स्कूल-कॉलेज सहित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के खुलने पर प्रतिबंध 31 जुुलाई तक बढ़ा दिया गया है। केवल ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी। हालांकि केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुल जाएंगे।

जिम और सिनेमाहाल जाने के लिए अभी करना होगा इंतजार

अनलॉक-वन से ही जिम संचालक अधिकारियों के पास दौड़ लगा रहे थे कि उन्हें भी जिम चलाने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन एक जुलाई से लागू हो रहे अनलॉक-टू में भी शासन की ओर से जिम चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। सिनेमाहाल, स्वीमिंग पूल, बार आदि के संचालन पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।

एक जुलाई से लागू हो रहे अनलॉक-टू में रात में दुकानों को साढ़े आठ के बजाय साढ़े नौ बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि बाजार खोलने का रोस्टर अभी लागू रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है। - नितीश कुमार, जिलाधिकारी

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