नवाबगंज। नगर पालिका परिषद की बर्खास्त अध्यक्ष शहला ताहिर की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इसके बाद अब 12 सितंबर की तारीख दे दी है।
शहला ताहिर को सरकार ने 19 मई को करोड़ों के घोटाले के आरोपों में बर्खास्त कर एसडीएम राजीव कुमार शुक्ला को नगर पालिका का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। शहला ने अपनी बर्खास्तगी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है जिस पर डबल बेंच सुनवाई कर रही है। सोमवार को शहला के अधिवक्ता शशि नंदन और उदय नंदन ने कोर्ट में शहला का पक्ष रखा। प्रदेश सरकार के अधिवक्ता वशिष्ठधर शुक्ला के साथ अश्वनी कुमार सचान और सौरभ सचान ने बर्खास्तगी को उचित बताते हुए दलीलें पेश की। लंबी बहस के वाद कोर्ट ने 12 सितंबर की अगली तारीख नियत कर दी। एसडीएम ने बताया कि कोर्ट में बहस पूरी नहीं हुई है। अगली तारीख पर और बहस के बाद हाईकोर्ट कोई फैसला सुनाएगा।