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Bareilly News: चेन स्नेचिंग और मारपीट करने वाले दो अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की जेल

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बरेली। गिरोह बनाकर महिलाओं से चेन स्नेचिंग और मारपीट करने वाले दो अभियुक्तों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) गगन कुमार भारती ने सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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चेन स्नेचिंग की घटना 17 अक्तूबर 2009 को हुई थी। प्रेमनगर थाना के तत्कालीन निरीक्षक केएन मिश्रा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि अली पासा खान और शौबी व जीतू ने संगठित गिरोह बना लिया है। गैंग का लीडर पासा खान व उसके गुर्गे महिलाओं से चेन स्नैचिंग करते हैं।
गैंग के कृत्यों की वजह से आमजन में भय का माहौल है। अली पासा खान और शौबी के विरुद्ध पहले से ही प्रेमनगर थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस ने 17 मई 2010 को आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 10 गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अली पासा खान और शौबी को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। संवाद
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