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Bareilly News: गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को सात-सात साल की कैद, 1.32 लाख जुर्माना

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बरेली। एडीजे कोर्ट संख्या पांच अचल सक्सेना ने गैंगस्टर के मामले में दो दोषियों को सात-सात साल की कैद और 66-66 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सीबीगंज थाने के मोहल्ला सनैया रानी निवासी जय सिंह और बंडिया निवासी वेदराम के खिलाफ वर्ष 2002 में विधि विरुद्ध जमावड़ा, हत्या की कोशिश, बवाल और दंगा करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान सामने आया कि दोनों गिरोहबंद अपराधी हैं तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से दोनों के खिलाफ ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष ने भी अपने तर्क दिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को सात-सात साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
एससी-एसटी एक्ट में दोषी को दो साल की सजा

बरेली। एससी-एसटी कोर्ट ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को घर में घुसकर पीटने और महिलाओं से छेड़खानी के मामले में दोषी को दो वर्ष की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शाही थाना क्षेत्र के गांव डूंगरपुर निवासी नारायण दास गंगवार के खिलाफ मार्च 2015 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने नारायण दास को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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पाॅक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

बरेली। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट उमाशंकर कहार ने नाबालिग से छेड़खानी और उससे दुष्कर्म करने की कोशिश के आरोपी इज्जतनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी राजन की जमानत खारिज कर दी। उसने सितंबर 2024 में घटना को अंजाम दिया था। चार अक्तूबर को कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि मामले में सह आरोपी को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में राजन को भी जमानत मिलनी चाहिए। शासकीय अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया। संवाद
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