बरेली। भुता क्षेत्र निवासी भीम सिंह पर घूरे पर कूड़ा फेंकने जाते वक्त 24 फरवरी वर्ष 2014 को गांव के ही शिव चरण और उनके दोनों बेटे मंजले और हरप्रसाद ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया दिया। हमले के वक्त वहां मौजूद पीड़ित के भाई छेदा लाल कि शिकायत पर थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें मेडिकल रिपोर्ट आने पर गंभीर धाराओं का इजाफा किया गया था। कुछ वक्त बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को मामले में एडीजे 14 अभय कृष्ण तिवारी ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया। पीड़ित की तरफ से एडीजीसी सोनी बी मलिक ने उनका पक्ष कोर्ट में मजबूती से रखा। कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या और हथियार रखने के आरोप में तीनों आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई और डेढ़-डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी डाला।