बरेली। लोक निर्माण विभाग की लिपिक श्वेता जौहरी और समीक्षा सिंह की 12 सितंबर को सेवाएं समाप्त करने के मामले में हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता शाहजहांपुर और सेवा समाप्ति का आदेश जारी करने वाले बरेली के अधीक्षण अभियंता (एसई)) को तलब किया है। मामले की सुनवाई 17 अक्तूबर को होगी।
दोनों लिपिकों पर मां के सेवारत रहने के दौरान मृतकाश्रित कोटे में अवैध तरीके से नियुक्ति हासिल करने का आरोप है। शिकायत के बाद लोक निर्माण विभाग के शाहजहांपुर स्थित खंड के अधिशासी अभियंता रथिन सिन्हा को जांच अधिकारी बनाया गया था। रथिन सिन्हा की जांच रिपोर्ट में नियुक्तियों को अवैध पाया गया और इसको आधार मानते हुए अधीक्षण अभियंता प्रकाश चंद्र ने दोनों लिपिकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरोध में लिपिकों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें अब अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता प्रकाश चंद्र को व्यक्तिगत तौर पर तलब किया गया है। दोनों अधिकारियों पर कर्मचारियों को जांच रिपोर्ट तथा जरूरी अभिलेख उपलब्ध न कराने का आरोप है। अमर उजाला ब्यूरो