सिगरेट, तंबाकू, पान मसाले पर प्रतिबंध के आदेश जारी होने के बाद डीआईओएस आशुतोष भारद्वाज ने राजकीय, शासकीय और वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं।
डीआईओएस ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में सौ गज के दायरे के अंदर तंबाकू उत्पाद विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर किसी विद्यालय में ऐसा होता पाया गया तो दो सौ रुपये तक का अर्थदंड लगाया जाएगा। प्रधानाचार्यों का दायित्व है कि वह विद्यालय की भीतरी और बाहरी चहारदीवारी पर चेतावनी बोर्ड लगा दें। प्रधानाचार्य 22 दिसंबर तक धूम्रपान मुक्ति से संबंधित प्रमाण पत्र मुख्यालय को हर हाल में उपलब्ध करा दें।