बरेली के एक कैफे में छात्रा के साथियों से मारपीट करने के आरोपी ऋषभ ठाकुर को जिलाबदर कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को बरेली जिले की सीमा से बाहर बदायूं में छोड़ दिया।
बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र के डॉ. खंडेलवाल वाली गली निवासी ऋषभ ठाकुर को एडीएम सिटी कोर्ट ने जिलाबदर कर दिया है। बुधवार को सुभाषनगर इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने आरोपी को बरेली जिले की सीमा से बाहर बदायूं में छोड़ दिया। इस दौरान मुनादी भी कराई गई।
विज्ञापन
ऋषभ ठाकुर पर 28 दिसंबर को प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजेंद्रनगर में स्थित एक कैफे में जन्मदिन मना रही छात्रा के साथियों को पीटने का आरोप है। तब उसने खुद को बजरंग दल का पदाधिकारी बताते हुए कैफे में तोड़फोड़ भी की थी। दरअसल, छात्रा के साथियों में शान और वाकिफ भी शामिल थे। ऋषभ ने इसे दो समुदायों का मामला बताते हुए तूल देने की कोशिश की थी।
कैफे संचालक शैलेंद्र गंगवार ने ऋषभ ठाकुर, दीपक पाठक समेत 20-25 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ऋषभ ने 17 जनवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सरेंडर कर दिया था। उसे जेल भेज दिया गया था। हाल ही में वह जमानत पर बाहर आया था। बुधवार को पुलिस ने उसे जिले की सीमा से बाहर कर दिया।