बरेली। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के निर्णीत मामलों में लगाया गया जुर्माना समय रहते अदा न करने पर सात लोगों को आरसी जारी की गई है। एडीएम सिटी न्यायालय ने संबंधित लोगों से कुल 3.10 लाख रुपये की वसूली के लिए आरसी जारी की है।
एडीएम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपियों का दोष सिद्ध किया गया है। इसके क्रम में उन्हें जुर्माने से दंडित किया गया, लेकिन जुर्माना राशि अदा नहीं की गई। इसको लेकर संबंधित लोगों से भू-राजस्व की भांति वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इस मामले में पीठासीन अधिकारी सौरभ दुबे ने तहसीलदार सदर को निर्देशित किया है कि वह संबंधित से धनराशि की वसूली कर न्याय निर्णायक अधिकारी के नाम से डिमांड ड्रॉफ्ट न्यायालय में उपलब्ध कराएंगे। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, सदर बाजार के रजनीकांत मिश्र से 80 हजार रुपये की वसूली के लिए आरसी जारी हुई है।
चक महमूद के प्रशांत शर्मा के विरुद्ध 50 हजार रुपये और कालीबाड़ी के रविंद्र प्रकाश के विरुद्ध 40 हजार रुपये की वसूली के लिए आरसी जारी की गई है। इसी तरह संजयनगर के विपिन गुप्ता को 35 हजार रुपये, शिवराज सक्सेना के विरुद्ध 35 हजार रुपये, अनमोल स्वीट्स के राजेश कुमार भदौरिया को 30 हजार रुपये की आरसी जारी हुई है। चक महमूद के प्रमोद कुमार को 22 हजार रुपये की आरसी जारी हुई है। संवाद