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Bareilly News: दुष्कर्म पीड़िताओं पर धर्मांतरण और शादी का दबाव बनाया, दो भाइयों को पांच-पांच साल की कैद

Sat, 15 Feb 2025 02:33 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली

सार

किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा हो चुकी है। जमानत मिलने के बाद दोषी ने भाई संग पीड़िता पर शादी करने का दबाव बनाया था। इस मामले में दोनों भाइयों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।  
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जनपद न्यायालय,बरेली - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली में नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा हुई। अपील के बाद जमानत मिलने पर उसने भाई के साथ मिलकर पीड़िता पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव डाला। उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (कोर्ट संख्या एक) रामानंद ने दोनों को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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भोजीपुरा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने 11 जनवरी 2015 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी दो नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म के मामले में इमरान आलम को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। अपील के बाद दोषी को जमानत मिल गई। बाहर आने के बाद वह उसकी बेटियों को एसएमएस कर रहा है। बेटियों को धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए धमका रहा है। उसका भाई मेहर आलम भी इसमें सहयोग कर रहा है। 

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पीड़िता की मां के मुताबिक, वह नौ जनवरी 2015 को उसके घर इसकी शिकायत करने गई तो उसे गालियां व जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। 27 जनवरी 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से कोर्ट में पीड़िताओं समेत पांच गवाह व 10 साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय ने इमरान आलम और मेहर आलम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। 

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सजा के बावजूद सुधार नहीं
कोर्ट में जिरह के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता सरनाम सिंह ने दलील दी कि दोषी इन्हीं पीड़िताओं के साथ पूर्व में दुष्कर्म कर चुका है। मामले में उम्रकैद होने के बाद भी उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है। वह जमानत पर आकर पीड़िताओं और उनके परिजनों को परेशान कर रहा है। इसकी वजह से पीड़ित पक्ष का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।
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