बरेली। लोकसभा चुनाव की मतगणना में शामिल होने वाले प्रत्याशियों के एजेंट का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है। इसके बिना उन्हें मतगणना कक्ष के प्रवेश के लिए पास जारी नहीं होगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने प्रत्याशियों को दी है।
विकास भवन सभागार में प्रत्याशियों के साथ हुई बैठक में बताया गया कि प्रत्याशियों की ओर से मतगणना स्थल पर लगाए जाने वाले पंडाल में समर्थकों की अधिकतम संख्या 15 रहेगी। पोलिंग एजेंट को सुबह छह बजे मतगणना स्थल पर पहुंचना अनिवार्य है। किसी भी तरह का हो-हल्ला करने या मोबाइल फोन के साथ प्रवेश करने पर एजेंट के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में भाजपा, सपा समेत अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों के प्रतिनिधि समेत सीडीओ जग प्रवेश, एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान, एडीएम एफआर संतोष बहादुर सिंह व अन्य मौजूद रहे।