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पीलीभीत बाइपास गोलीकांड: आरोपी शहनवाज को पुलिस ने भेजा जेल, रफत बाबा को बरेली लाने की तैयारी

Mon, 21 Oct 2024 02:58 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

पीलीभीत बाइपास गोलीकांड में वांछित चल रहे डेलापीर निवासी शहनवाज को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। रविवार को उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अब अन्य वांछितों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। 
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आरोपी शहनवाज - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली में पीलीभीत बाइपास गोलीकांड के आरोपी शहनवाज को इज्जतनगर थाना पुलिस ने जेल भिजवा दिया है। बदायूं कोर्ट में आत्मसमर्पण करने वाले रफत बाबा को पूछताछ के लिए रिमांड पर बरेली लाने की तैयारी है। अफसरों की फटकार के बाद सुस्त पड़ी कार्रवाई दोबारा तेज होती दिख रही है। 

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इज्जतनगर पुलिस ने वांछित चल रहे डेलापीर निवासी शहनवाज को शनिवार को हिरासत में ले लिया था। रविवार को उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अब दूसरे वांछितों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में गोलीकांड के अन्य आरोपी भी जेल जा सकते हैं। तीन इनामियों की भी तलाश है। इन पर इनाम की राशि बढ़ाने और अन्य आरोपियों पर इनाम घोषित करने की भी तैयारी है। 

13 आरोपी जमानत पर छूटे 
पीलीभीत बाइपास पर 22 जून को हुए गोलीकांड के 13 आरोपी जमानत पर छूट गए। वहीं, तीन इनामी बदमाशों सहित 18 आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार ही नहीं कर सकी। इज्जतनगर पुलिस की सुस्ती महकमे की किरकिरी की वजह बन रही है। अफसरों की फटकार के बाद पुलिस ने आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार किया।

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इन आरोपियों को मिली जमानत
फायरिंग कांड के मुख्य आरोपी राजीव राना, आदित्य उपाध्याय व संजय राना पहले ही बाहर आ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक अब हरिओम सिंह, राधेश्याम, आशीष, राजन राना, गौरीशंकर, अर्जुन कश्यप, अनिल उर्फ सनी, संजीव, मनोज कटियार व संदेश को भी जमानत मिल गई है।

राधेश्याम के तबादले के बाद ढीली पड़ी कार्रवाई
गोलीकांड के बाद इज्जतनगर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर जयशंकर सिंह को निलंबित किया गया था। एसएसपी अनुराग आर्य ने सीबीगंज इंस्पेक्टर रहे राधेश्याम को इज्जतनगर थाने की जिम्मेदारी दी तो ताबड़तोड़ मुठभेड़ व बुलडोजर कार्रवाई की गई। राधेश्याम के तबादले के बाद कार्रवाई ठंडी पड़ गई। एसएसपी ने आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने व रासुका लगाने के निर्देश दिए थे, पर थाना पुलिस ने ऐसी सुस्ती दिखाई कि न तो नए आरोपी पकड़े गए और न कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर पुलिस आरोपियों की जमानत अर्जी ही खारिज करा सकी।

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