कोर्ट की टिप्पणी : अपराध के आधारभूत तथ्यों की पुष्टि नहीं
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए साक्ष्यों से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के आधारभूत तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है। ऐसे में अभियोजन को धारा 29 पॉक्सो एक्ट के विधिक उपधारणा का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। अभियोजन पक्ष कुंवरपाल के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में नाकाम रहा। ऐसे में आरोपी को दोषमुक्त किया जाता है।