पनीर अधोमानक मिलने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना
डोहरा रोड पर मेफेयर लॉन के पास स्थित एक प्रतिष्ठित स्वीट्स हाउस में अधोमानक पनीर मिलने पर एडीएम सिटी कोर्ट ने तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी सौरभ दुबे ने यह आदेश 29 जनवरी को पारित करते हुए विपक्षी को 30 दिन के अंदर न्यायालय में धनराशि जमा करने की हिदायत दी है। तय समय पर अदायगी नहीं होने पर भू-राजस्व की भांति वसूली करने के लिए चेताया भी है। पारित आदेश के मुताबिक, झांसी की प्रयोगशाला में गुणवत्ता की जांच के दौरान पनीर के नमूने में दूध की वसा का प्रतिशत निर्धारित न्यूनतम मान 50 प्रतिशत से भी कम पाया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल प्रताप सिंह ने एडीएम सिटी कोर्ट में फाइल प्रस्तुत कर 13 नवंबर 2025 को वाद दाखिल किया था। एडीएम सिटी कोर्ट ने वाद रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया था। पारित आदेश में अंकित है कि विपक्षी पर नोटिस तामीली के उपरांत विपक्षी न्यायालय में जिन-जिन तिथियों पर हाजिर हुए उन तारीखों में उनकी तरफ से कोई आपत्ति एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।