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पंचायत चुनावः प्रशासन की अनुमति से ही रख सकेंगे लाइसेंसी शस्त्र

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पंचायत चुनाव। - फोटो : amar ujala
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शासन ने लाइसेंसी शस्त्र जमा कराने के लिए जारी किया आदेश
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जिले में 49700 लाइसेंसी शस्त्र, पुलिस ने शुरू किए असलहा जमा कराने

बरेली। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शासन ने लाइसेंसी शस्त्र जमा कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना शस्त्र जमा नहीं करना चाहता है तो उसे उचित कारण बताते हुए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।
पंचायत चुनाव को लेकर शासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शासन से स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में रोजाना दिशा निर्देश मिल रहे हैं। इसी कड़ी में अब लाइसेंसी शस्त्र जमा कराने का आदेश दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि जिले में 49 हजार 700 लाइसेंसी शस्त्र हैं। सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र के शस्त्र जमा कराने को कहा गया है। व्यापारी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे रुपये लेकर कहीं आना-जाना होता है या किसी अन्य वजह से सुरक्षा की आवश्यकता है तो वह एसडीएम के यहां आवेदन करके शस्त्र जमा न करने की अनुमति प्राप्त कर सकता है।
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साल भर में 55 लाइसेंस निरस्त
एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि वर्ष 2020 में जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की रिपोर्ट के बाद एक साल में 55 लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इनमें आपराधिक घटनाओं में लिप्त आरोपियों के अलावा ऐसे लोग भी हैं, जिनके नाम पर तीन लाइसेंस थे। इसके अलावा अभी कई अन्य लोगों के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे लोगों के लाइसेंस भी निरस्त होंगे, जिन्होंने दो से ज्यादा लाइसेंस ले रखे हैं।
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