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Bareilly News: कोर्ट में पेश न होने पर तत्कालीन सीओ की गिरफ्तारी का आदेश, अगली सुनवाई 10 सितंबर को

Thu, 29 Aug 2024 11:27 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली

सार

कोर्ट की ओर से गवाही के लिए सीओ पीतम पाल सिंह को कई नोटिस भेजे गए, लेकिन वह पेश नहीं हुए। उन्होंने गैर जनपद में तैनाती की बात कही तो कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश होने की छूट दी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने गवाही नहीं दी। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दो ने तत्कालीन सीओ पीतम पाल सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। दहेज हत्या के मामले में गवाही के लिए हाजिर न होने वाले सीओ की गिरफ्तारी के लिए आईजी लखनऊ को विशेष पुलिस बल का गठन करने का आदेश भी दिया है। सीओ की वर्तमान में तैनाती लखीमपुर खीरी जिले में है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। 

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हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव लभेड़ा निवासी अय्यूब ने 16 जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी बेटी नाजरीन की शादी इज्जतनगर थाना क्षेत्र के परतापुर निवासी तस्लीम के साथ की थी। ससुराल वाले बेटी पर दो लाख रुपये नकदी लाने का दबाव बना रहे थे। 15 जनवरी को सभी ने एक राय होकर बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने पति तस्लीम, ससुर रहमत समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। तत्कालीन सीओ पीतम पाल सिंह ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।

कोर्ट की ओर से गवाही के लिए सीओ पीतम पाल सिंह को कई नोटिस भेजे गए, लेकिन वह पेश नहीं हुए। उन्होंने गैर जनपद में तैनाती की बात कही तो कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश होने की छूट दी, लेकिन इसके बाद भी वह बुधवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने गवाही नहीं दी। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। 

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सीओ की कार्यप्रणाली पर की तल्ख टिप्पणी
कोर्ट ने आदेश में कहा है कि सुनवाई के दौरान तस्लीम और रहमत व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हुए। अभियोजन साक्षी पीतम पाल सिंह आज फिर अनुपस्थित रहे। पर्याप्त नोटिस तामीला के बाद भी वह पेश नहीं हो रहे। इससे स्पष्ट होता है कि साक्षी पीतम पाल सिंह का आचरण मनमानीपूर्ण और शासकीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता का द्योतक है।
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