बरेली। दुकानों में धड़ल्ले से फुटकर सिगरेट बेचने वाले अब सुधर जाएं। खुली सिगरेट बेचने पर जेल हो सकती है। प्रमुख सचिव की ओर से यह आदेश सभी जिलों को भेजा गया है। इस पर अमल कराने के लिए पहले से टीम तैयार है। यह दुकानों पर छापा मारकर या फिर अचानक सिगरेट बिकती मिलने पर कार्रवाई करेगी।
पिछले साल शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया था लेकिन आदेश की प्रति न मिलने के चलते प्रशासन ने इस पर गंभीरता से अमल नहीं किया। आदेश लागू होने के बाद खुली सिगरेट के दाम भी कहीं- कहीं बढ़ाए गए हैं। जिले में तंबाकू नियंत्रण अभियान की टीम सप्ताह में दो दिन शहर के अलग-अलग इलाकों में जाकर जांच पड़ताल करेगी। इसके लिए नोडल अधिकारी डॉ. डीपी सिंह को बनाया गया है।
ये सजा मिलेगी
खुली सिगरेट बेचने पर सिगरेट एवं तंबाकू उत्पात अधिनियम 2003 की धारा 20 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई सिगरेट बेचता है तो पहली बार एक रुपये जुर्माना और एक साल की कैद होगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन हजार रुपये जुर्माना और तीन साल की कैद होगी। तंबाकू उत्पात का विज्ञापन करते पकड़े जाने पर भी सजा होगी।
टीम में ये हैैं शामिल
जिला प्रशासन, खाद्य एवं औषधि विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, शासकीय अधिवक्ता (सिविल)।
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शासन का आदेश जिलों को न मिलने के चलते अभी तक खुली सिगरेट बेचने पर हम सिर्फ चालान काट कर छोड़ रहे थे, लेकिन अब चालान के साथ जेल भी जाना पड़ेगा। दुक ानदार खुली सिगरेट न बेचें।’
-सुरजीत, जिला समन्वयक, तंबाकू नियंत्रण अभियान