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शादी समारोह में 25 लोग ही हो सकेंगे शामिल

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demo photo - फोटो : अमर उजाला
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डीएम ने जिले में लागू की शासन की नई गाइड लाइन

बरेली। शासन की ओर से शादी समारोह समेत अन्य आयोजनों के लिए जारी की गई नई गाइड लाइन को डीएम नितीश कुमार ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। डीएम की ओर से जारी निर्देश में खुले या बंद स्थान पर अधिकतम 25 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। मास्क, सैनिटाइजर और दो गज की दूरी और सावधानी अपनाने के नियम का पालन करना होगा। शौचालय की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया करनी जरूरी होगी। जारी आदेश के उल्लंघन की जानकारी पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आयोजकों को निर्देश का कड़ाई पालन करने को कहा है। ब्यूरो
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