बरेली। अब हाईवे और मुख्य मार्ग से ढाई किलोमीटर दूर भी निजी जमीन पर औद्योगिक पार्क विकसित किए जा सकेंगे। शासन ने शर्तों में ढील देने की तैयारी की है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही नई नियमावली लागू होगी। इससे नए औद्योगिक पार्क विकसित होंगे।
लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम स्थापित किए जाने का रास्ता साफ होगा। यह जानकारी प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने दी। वह शनिवार को सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंनेे कहा कि ऐसे लोगों को चिह्नित करें जो अपनी जमीन पर औद्योगिक पार्क बनाना चाहते हैं। कैबिनेट में मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अगर वहां बिजली और सड़क नहीं है तो राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। हाईवे किनारे जमीन महंगी होने से प्लेज पार्क के प्रस्ताव अटक गए थे। इसलिए मानकों में बदलाव की तैयारी है। प्लेज पार्क के लिए कम से कम 15 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। ब्यूरो