आईपीएस साद मियां खान बरेली में तैनात रह चुके हैं। वह दहेज हत्या के एक मामले में विवेचक थे। इसी मामले में साद मियां खान अदालत में गवाही के लिए नहीं पहुंचे। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है।
बरेली के थाना बारादरी के दहेज हत्या के मामले में तत्कालीन विवेचक साद मियां खान गवाही के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अजय कुमार शाही की अदालत ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। आईपीएस साद मियां खान वर्तमान में ग्रेटर नोएडा के पुलिस उपायुक्त हैं।
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दहेज हत्या के मुकदमे (सरकार बनाम शिवम उर्फ शुभम) में अदालत में गवाही चल रही है। इस मामले के विवेचक साद मियां खान को अदालत ने गवाही के लिए तलब किया था, लेकिन वह कोर्ट में नहीं पहुंचे।
कोर्ट को पत्र भेजकर बताया कि वह कांवड़ मेला में कानून-व्यवस्था को लेकर व्यस्त हैं। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस उपायुक्त को अंतिम अवसर देते हुए 7 अगस्त की तारीख तय की है। इस बारे में प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को भी पत्र भेजा है।