हर मिठाई की अलग-अलग होगी एक्सपायरी तिथि
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, मिठाई की उपयोग अवधि उसके प्रकार, निर्माण प्रक्रिया और भंडारण पर निर्भर करेगी। मावा और दूध से बनीं मिठाइयां सामान्यतः कम समय तक सुरक्षित रहती हैं। छेना आधारित मिठाइयों की अवधि भी सीमित होती है, जबकि घी और ड्राई फ्रूट वाली कुछ मिठाइयां अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक चल सकती हैं। अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि एक से 30 दिन तक हो सकती है।
अब दुकानदार की तय होगी जवाबदेही
सहायक आयुक्त के मुताबिक, नई व्यवस्था के बाद मिठाई विक्रेता को ट्रे, काउंटर या शोकेस में रखी मिठाई के सामने उसकी 'यूज बाई डेट' स्पष्ट करनी होगी। इससे उपयोग अवधि को लेकर विवाद की स्थिति में दुकानदार की जवाबदेही भी तय की जा सकेगी। इसके अलावा नियमित जांच में तिथि लिखे होने के बावजूद सैंपल लिए जाएंगे। जांच में अधोमानक, असुरक्षित मिलने पर दुकानदार जवाबदेह होंगे। इससे कार्रवाई की प्रक्रिया सरल होगी।