गृह मंत्रालय और प्रदेश सरकार की ओर से दीर्घकालिक वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को फौरी राहत दी गई है। अब उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस (ईएफआरआरओ) के पोर्टल पर आवेदन करना होगा, तभी उनका वीजा वैध माना जाएगा।
पिछले दिनों केंद्र सरकार ने शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस जाने के निर्देश दिए थे। तब लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे पाकिस्तानियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी। अब ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को आदेश दिए गए हैं कि वे सत्यापित दस्तावेजों के साथ ईएफआरआरओ के वेब पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करें।
पोर्टल पर 10 मई से आवेदन पत्र उपलब्ध हो जाएगा। पोर्टल पर आवेदन करने का विकल्प 10 जुलाई तक खुला रहेगा। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि इस अवधि में आवेदन नहीं करने पर संबंधित पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को भारत में अवैध माना जाएगा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यहां करना होगा आवेदन : indianfrro.gov.in
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ये दस्तावेज जरूरी
- वैध दीर्घकालिक वीजा प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि।
- सफेद पृष्ठभूमि में नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
- नवीनतम पते के प्रमाण की प्रतिलिपि।
- व्यवसाय और धर्म का विवरण।
- यदि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया गया है तो उसकी प्रतिलिपि।