बरेली में गृहकर (हाउस टैक्स) की गड़बड़ियों को लेकर नगर निगम बैकफुट पर आ गया है। मंगलवार दोपहर 12 बजे हुई कार्यकारिणी की बैठक में छूट की समय सीमा तीन माह के लिए बढ़ा दी गई। अब करदाता 31 अक्तूबर तक गृहकर में 10 फीसदी छूट का लाभ ले सकेंगे। पहले 31 जुलाई तक ही छूट देने का प्रावधान था।
बैठक के दौरान मुख्य कर निर्धारण अधिकारी (सीटीओ) और उपसभापति के बीच तीखी बहस हुई। उपसभापति सर्वेश रस्तोगी ने गृहकर में छूट के बजाय ब्याज लगाए जाने का मुद्दा उठाया। सीटीओ प्रदीप कुमार ने कहा कि ब्याज पूर्व के बकाये पर लगाया जा रहा है। उपसभापति ने कहा कि जब उपभोक्ताओं तक बिल ही नहीं पहुंच पाए हैं।
ऐसे में छूट की तारीख क्यों नहीं बढ़ाई जा रही?
उपसभापति ने कहा कि स्वयंकर निर्धारण फॉर्म का डाटा भी अपलोड नहीं हो रहा है। इस पर सीटीओ ने एक सप्ताह में फॉर्म फीडिंग कराने और जिनके फॉर्म फीड नहीं हुए हैं, उनको मेसेज कर जानकारी देने का आश्वासन दिया।