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बालिका से दुष्कर्म करने वाले को दस साल कैद की सजा

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demo photo - फोटो : सोशल मीडिया
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बरेली। बालिका से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ की अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है।
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अलीगंज थाना क्षेत्र की घटना की रिपोर्ट पीड़ित के पिता ने दर्ज कराई थी। कहा था कि 28 अगस्त वर्ष 2018 को रात में उनकी सोलह साल की बेटी घर के सामने बने शौचालय गई थी। इसी दौरान गांव के नरेश पाल ने उसकी बेटी को पकड़ लिया और चाकू के बल पर दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। अभियोजन की ओर से कुल छह गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने अभियुक्त नरेश पाल को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि को पीड़िता को देने का आदेश भी अदालत ने दिया। संवाद
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