ये मिली अवैध संपत्ति
जब्त की गई कुल संपत्ति का बाजार मूल्य करीब तीन करोड़ 20 लाख 15 हजार रुपये है। इस संपत्ति में चार वाहन और चार प्लॉट शामिल हैं। यह संपत्ति रोहित और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर पंजीकृत थी। दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक सेफम (एफओपी) अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम की मदद से इसे फ्रीज किया गया।
पिता-पुत्र का आपराधिक इतिहास
पंकज उपाध्याय के खिलाफ वर्ष 1999 से अब तक 10 मामले दर्ज हैं। इनमें एनडीपीएस अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के मामले शामिल हैं। उसके खिलाफ दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी मुकदमे हैं। उसके बेटे रोहित शर्मा के खिलाफ भी चार मामले दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शामिल है।
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में ले जाने वाले मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पिट एनडीपीएस लगाने के साथ ही संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई लगातार की जा रही हैं। इन दोनों पिता पुत्र के खिलाफ भी अवैध कमाई से संपत्ति जुटाने का प्रमाण मिलने पर कार्रवाई की गई है।