वैदेशिक पंजीक रण कार्यालय (एलआईयू) से जारी फरमान में कहा गया है कि विदेशी मेहमान जिले में कहीं भी आएगा तो उसकी फौरन खबर करनी होगी। 24 घंटे के अंदर सूचना न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
सीओ एलआईयू नागेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि होटलों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, सराय और संस्थान पर भी यह नियम लागू होगा। इन स्थानों पर जनपद का भ्रमण करने के लिए आने वाले विदेशी मेहमान ठहर जाते हैं। विदेशी नागरिक के संबंध में फार्म-सी की सूचना ऑन लाइन देने के लिए अपनी यूजर आईडी का अनुमोदन भी एलआईयू के एसएसपी कार्यालय के पास स्थित दफ्तर से आकर कराना होना। जिन लोगों के घरों में आकर विदेशी मेहमान आकर रहते हैं, उनकी भी सूचना देने की जिम्मेदारी है। इसलिए उन्हें भी उनके आने की सूचना ऑन लाइन देनी है तो वे भी अपनी आईडी का अनुमोदन करा लें।